हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना | Haryana Viklang Pension Yojana | हरयाणा विकलांग पेंशन योजना | HR Viklang Pension Yojana 2023 | Haryana Viklang Pension Yojana 2023 | HR Viklang Pension Yojana | हरयाणा विकलांग पेंशन योजना 2023
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विकलांग लोगों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023(Haryana Viklang Pension Yojana 2023) शुरू की गई है| राज्य के विकलांग लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं| हरयाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2023 (HR Viklang Pension Yojana 2023) के माध्यम से विकलांग लोगों को राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपए की पेंशन राशि प्रदान करवाई जाएगी|
राज्य सरकार द्वारा हरयाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana) के माध्यम से विकलांग लोगों को पहले 1800 रुपए की पेंशन राशि प्रदान करवाई जाती थी लेकिन 1 नवंबर 2018 से यह पेंशन राशि बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है|
Haryana Viklang Pension Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करवाना है| इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 (Haryana Viklang Pension Yojana 2023) शुरू की गई है|
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 के लिए पात्रता | Haryana Viklang Pension Yojana Eligibility
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदन करने वाला नागरिक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 3 सालों से हरियाणा राज्य में ही रह रहा हो|
- शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- विकलांगता दर न्यूनतम 60% या उससे अधिक होनी चाहिए|
- सरकारी पद पर कार्यरत नागरिक भी इस योजना का पात्र नहीं होगा|
- यदि आवेदक पहले से ही किसी अन्य पेंशन का लाभ उठा रहा है तो है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है|
- आवेदक की आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर हरियाणा श्रम विभाग द्वारा तथा कुशल श्रम विभाग द्वारा तय की गई न्यूनतम आय से अधिक नहीं होनी चाहिए|
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची | HR Viklang Pension Yojana 2023
- आय प्रमाण पत्र| (Income Certificate)
- आधार कार्ड| (Aadhaar Card)
- विकलांगता का सर्टिफिकेट|(Disability Certificate)
- बैंक खाते की फोटो कॉपी| (Bank Passbook Photocopy)
- यदि आवेदक BPL परिवार से है तो BPL कार्ड| (BPL Card)
- पता प्रमाण पत्र| (Address Proof)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ| (Passport Size Photograph)
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Haryana Viklang Pension Yojana Application Form | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा|
- इसमें आपको Forms पर क्लिक करना होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है|
- सीधे जाने के लिए यहां पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर Application Forms खुल जाएंगे|
- इसमें आपको Application Form For Disability Pension पर क्लिक करना होगा|
- सीधे फार्म डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें|
- पेंशन फार्म में मांगी गई सारी जानकारी ध्यान पूर्वक भरें तथा इसके साथ सारी जरूरी दस्तावेज लगाकर संबंधित विभाग में जमा करवा दें|
- आप कॉमन सर्विस सेंटर तथा अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं|
अन्य किसी जानकारी तथा सहायता के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट(Official Website) https://www.socialjusticehry.gov.in/ पर भी जा सकते हैं|
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कहाँ आवेदन किया जा सकता है ?
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवेदन हेतु आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाना होगा।
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी?
इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह 2000 रुपए आर्थिक मदद के रूप में पेंशन दिया जाएगा।
विकलांग सर्टिफिकेट कितने परसेंट का होना चाहिए?
आवेदन करने के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता आवश्यक होनी चाहिए।